नई दिल्लीः कोरोना वायरस के चलते दिल्ली सरकार ने बाहर से आने वाले लोगों के लिए क्वारंटाइन रहने का नियमों में बड़ा बदलाव किया है। नए नियमों के मुताबिक, विमान, रेल या बस से आने वाले लोगों को अब सिर्फ 7 दिन तक होम क्वारंटाइन रहना होगा। इससे पहले यह 14 दिन था। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने बताया कि दिल्ली के बाहर से आने वाले लोगों को 7 दिन के लिए क्वारंटाइन में रहना होगा.
दिल्ली सरकार का नया आदेश सभी घरेलू यात्री (हवाई/रेल/बस) पर लागू होगा. इलाके के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट यह सुनिश्चित करेंगे कि यात्री 7 दिन होम क्वारनटीन रहे. बता दें कि दिल्ली सरकार ने ये फैसला तब लिया है जब राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं.
दिल्ली में हर रोज 1000 से ज्यादा नए केस सामने आ रहे हैं. दिल्ली में कोरोना के 23 हजार से ज्यादा मामले हो गए हैं. वहीं, 600 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है.
दिल्ली सरकार के पिछले आदेश में क्या था
– यात्रियों के लिए दिल्ली सरकार के पिछले आदेश के मुताबिक, यात्रियों का क्वारनटीन अनिवार्य नहीं था. बिना लक्षण वाले यात्रियों को सलाह दी जाएगी कि वह अगले 14 दिन तक अपने स्वास्थ्य को मॉनिटर करें. अगर उनमें कोई लक्षण आता है तो वह तुरंत डिस्ट्रिक्ट सर्विलांस ऑफिसर को सूचना दें.
– जिन यात्रियों में कोरोना के लक्षण पाए जाएंगे उनको पास के अस्पताल में तुरंत ले जाया जाएगा और देखा जाएगा कि उनकी असल स्थिति क्या है.
– जिन यात्रियों में कोरोना के मध्यम या गंभीर लक्षण नजर आएंगे उनको कोरोना हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाएगा.
– जिन यात्रियों में कोरोना के मामूली लक्षण होंगे उनको विकल्प दिया जाएगा कि वह या तो घर में क्वारनटीन हों या फिर संस्थागत क्वारनटीन हों.
– अगर ऐसे यात्री पॉजिटिव पाए गए तो उनका प्रोटोकॉल के हिसाब से इलाज चलेगा.