आपको बता दे की मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने अंकिता और हसनैन के मामले में महत्वपूर्ण निर्णय दिया है। कोर्ट के इस फैसले के बाद अब अंकिता और हसनैन की शादी का रास्ता साफ हो गया है। कोर्ट ने स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत दोनों को शादी करने का अधिकार प्रदान किया है। इसके साथ ही पुलिस और प्रशासन को आदेश दिए हैं कि मुस्लिम युवक हसनैन और हिंदू युवती अंकिता की शादी में हर संभव मदद की जाए। और हाईकोर्ट के इस फैसले से दोनों के वैधानिक विवाह को मंजूरी मिल गई है और अब उनकी शादी को लेकर कोई भी कानूनी रुकावट नहीं होगी।
इंदौर की रहने वाली अंकिता राठौर और जबलपुर के सिहोरा के निवासी हसनैन अंसारी ने शादी के लिए मध्यप्रदेश हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। और जब दोनों के बीच इंटरकास्ट मैरिज की बात सामने आई, तो हिंदूवादी संगठनों और अंकिता के परिवार वालों ने इसका विरोध किया था। इससे पहले, 2 अक्टूबर 2024 को मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस विशाल ढगट की बेंच ने लड़के हसनैन को सुरक्षा प्रदान की थी और अंकिता को शादी के निर्णय के लिए 12 नवंबर तक विचार करने के लिए नारी निकेतन में रखने का निर्देश दिया था। अब, कोर्ट ने स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत दोनों को शादी करने का अधिकार दे दिया है।
वही, हाईकोर्ट ने कहा कि स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत प्रेमी जोड़े को शादी करने का पूरा अधिकार है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 की धारा 4 के तहत किसी भी व्यक्ति का शादी करने का अधिकार छीना नहीं जा सकता।
रिपोर्ट:- कनक चौहान