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कोर्ट परिसर में महिला से अभद्रता और जान से मारने की धमकी का आरोप, एसएसपी से एफआईआर दर्ज कराने की मांग

बरेली। भोजीपुरा थाना क्षेत्र की रहने वाली एक महिला ने अपने पति पर कोर्ट परिसर में अभद्र व्यवहार, गाली-गलौज और जान
से मारने की धमकी देने का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़िता ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) बरेली को शिकायती पत्र देकर मामले में तत्काल एफआईआर दर्ज करने, अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने और आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांग की है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच की तैयारी में जुट गई है। हालांकि समाचार लिखे जाने तक इस मामले में पुलिस की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है।

पीड़िता भावना पत्नी पंकज साहू का कहना है कि उनका अपने पति के साथ पारिवारिक विवाद चल रहा है। इसी विवाद के चलते उन्होंने भरण-पोषण (खर्चा) के लिए प्रधान न्यायाधीश, जिला बरेली की अदालत में मुकदमा दायर कर रखा है, जो वर्तमान में न्यायालय में विचाराधीन है। दोनों पक्ष नियमित रूप से अदालत में पेश हो रहे हैं।

भावना के अनुसार, 20 जुलाई 2026 को मुकदमे की निर्धारित तारीख पर वह अपने भाई के साथ अदालत पहुंची थीं। आरोप है कि सुनवाई के दौरान जब वह कोर्ट परिसर के बाहर बैठी हुई थीं, तभी उनके पति पंकज साहू वहां पहुंचे और उन्हें देखकर कथित तौर पर अभद्र इशारे करने लगे। महिला का आरोप है कि इसके बाद आरोपी ने उनके साथ गाली-गलौज की और सार्वजनिक स्थान पर अपमानित करने का प्रयास किया।

पीड़िता ने अपने शिकायती पत्र में आरोप लगाया है कि उनके पति ने उन पर अदालत में चल रहे भरण-पोषण के मुकदमे को वापस लेने का दबाव बनाया। जब उन्होंने मुकदमा वापस लेने से इनकार किया तो आरोपी ने कथित तौर पर उन्हें जान से मारने की धमकी दी। महिला का कहना है कि आरोपी ने कहा कि यदि उन्होंने मुकदमा वापस नहीं लिया तो उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।

महिला का कहना है कि इस घटना के बाद वह भयभीत हैं और उन्हें अपनी जान-माल की सुरक्षा को लेकर गंभीर आशंका है। उनका आरोप है कि आरोपी भविष्य में उनके साथ किसी भी अप्रिय घटना को अंजाम दे सकता है। इसी आशंका को देखते हुए उन्होंने एसएसपी बरेली को लिखित शिकायत देकर सुरक्षा प्रदान करने की भी मांग की है।

शिकायत में महिला ने पुलिस से अनुरोध किया है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर आरोपी के खिलाफ भारतीय कानून के तहत उचित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाए। उनका कहना है कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो उनके साथ कोई भी अप्रिय घटना हो सकती है, जिसकी जिम्मेदारी संबंधित आरोपी की होगी।

दूसरी ओर, इस मामले में अभी तक आरोपी पंकज साहू की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। वहीं पुलिस अधिकारियों का कहना है कि शिकायत प्राप्त होने के बाद मामले की जांच की जाएगी। जांच में यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो नियमानुसार आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

फिलहाल यह मामला शिकायत के स्तर पर है और पुलिस दोनों पक्षों के तथ्यों तथा उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई करेगी। वहीं अदालत में भरण-पोषण का मुकदमा भी पूर्व निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार विचाराधीन है। ऐसे में पुलिस जांच और न्यायालय की कार्यवाही के बाद ही पूरे मामले की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

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