लखनऊ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम को अपना पासपोर्ट कोर्ट में जमा करना होगा। मंगलवार को अदालत ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए कहा कि पासपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत किया जाए।
यह मामला दो पासपोर्ट रखने से जुड़ा हुआ है, जिसके बाद अभियोजन पक्ष ने इस पर आपत्ति दर्ज करते हुए प्रार्थना पत्र दाखिल किया था। अभियोजन पक्ष ने अदालत को बताया कि अब्दुल्ला आजम का एक पासपोर्ट पहले से ही इम्पाउंड किया जा चुका है, जिसे अब न्यायालय में प्रस्तुत करना आवश्यक है।
इस पर अब्दुल्ला आजम की ओर से उनके अधिवक्ता ने बार-बार आपत्ति दाखिल करने के लिए समय मांगा।
हालांकि अदालत ने इन मांगों को अस्वीकार करते हुए आपत्ति दाखिल करने का अवसर समाप्त कर दिया और पासपोर्ट को तलब करने का आदेश जारी किया है।
कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 10 नवंबर तय की है। उस दिन यह स्पष्ट हो सकेगा कि आगे इस मामले में क्या कार्रवाई की जाएगी।






