पंजाब में गन कल्चर, गैंगस्टर्स और गानों पर सख्ती! जाने अब क्या-क्या अपराध माना जाएगा…

पंजाब की भगवंत मान सरकार ने गन कल्चर पर लगाम कसने के लिए नए आदेश जारी किया है. नए आदेश के मुताबिक, अब गाने या सोशल मीडिया पर बंदूक या हथियारों के प्रदर्शन पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है. इतना ही नहीं, अब अगले तीन महीने तक बंदूकों के लिए नए लाइसेंस जारी नहीं किए जाएंगे.

पंजाब में गन कल्चर को लेकर भगवंत मान की सरकार सख्त हो गई है. सरकार ने बंदूर रखने और उसके प्रदर्शन को लेकर सख्त नियम बना दिए हैं. इतना ही नहीं, गानों और सोशल मीडिया पर भी बंदूक के प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई है. 

नए आदेशों के मुताबिक, किसी भी समुदाय के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल वालों को पर FIR दर्ज करने को भी निर्देश जारी किए गए हैं.

पंजाब में अब किस-किस पर रोक?

  • अब से किसी भी सार्वजनिक समारोहों, धार्मिक स्थलों, विवाह समारोहों या दूसरे किसी भी कार्यक्रमों में हथियारों को ले जाने और प्रदर्शित करने पर रोक रहेगी.
  • सोशल मीडिया पर भी हथियारों के प्रदर्शन पर रोक रहेगी. इतना ही नहीं, हिंसा और हथियारों का महिमामंडन करने वालों पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा.

तीन महीने तक लाइसेंस जारी नहीं होगा

पंजाब में लगातार हो रही हत्याओं को लेकर मुख्यमंत्री भगवंत मान लगातार विपक्ष के निशाने पर थे. 4 नवंबर को शिवसेना नेता सुधीर सूरी और 10 नवंबर को डेरा सच्चा सौदा के अनुयायी प्रदीप सिंह की हत्या हो गई थी. 
इसके अलावा अब अगले तीन महीने तक हथियार या बंदूक के लिए नया लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा. इस दौरान लाइसेंस तभी जारी किया जाएगा, जब अधिकारियों को लगेगा कि इसे जारी करने जरूरी है.

पर ऐसा आदेश क्यों?

पंजाब में लगातार हो रही हत्याओं को लेकर मुख्यमंत्री भगवंत मान लगातार विपक्ष के निशाने पर थे. 4 नवंबर को शिवसेना नेता सुधीर सूरी और 10 नवंबर को डेरा सच्चा सौदा के अनुयायी प्रदीप सिंह की हत्या हो गई थी. 
इससे पहले मार्च में इंटरनेशनल कबड्डी प्लेयर संदीप नांगल आम्बियां और मई में पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठा दिए थे. विपक्षी पार्टियों ने आरोप लगाया था कि पंजाब ‘आतंक की राजधानी’ बनता जा रहा है.

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