सीओ जियाउल हक हत्याकांड में राजा भैया को बड़ी राहत
उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के कुंडा में साल 2013 में हुए चर्चित सीओ जियाउल हक हत्याकांड में राजा भैया को बड़ी कानूनी राहत मिली है। लखनऊ की विशेष CBI अदालत ने मामले में दोबारा जांच के बाद दाखिल CBI की फाइनल रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है।
अदालत ने राजा भैया समेत नामजद आरोपियों के खिलाफ आगे कार्रवाई की मांग को खारिज कर दिया। CBI की दोबारा जांच में राजा भैया के खिलाफ अभियोजन चलाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिलने की बात सामने आई थी।
दरअसल, 2 मार्च 2013 को कुंडा के बलीपुर गांव में ग्राम प्रधान नन्हे यादव की हत्या के बाद तनाव की स्थिति बनी थी। इसी दौरान तत्कालीन कुंडा CO जियाउल हक की भी हत्या कर दी गई थी। मामले की जांच बाद में CBI को सौंपी गई।
जियाउल हक की पत्नी परवीन आजाद की आपत्ति के बाद राजा भैया की भूमिका को लेकर दोबारा जांच हुई। अब अदालत ने CBI की अंतिम रिपोर्ट स्वीकार करते हुए इस मामले में आगे की कार्रवाई की मांग को खारिज कर दिया है।
अदालत के इस आदेश के बाद राजा भैया से जुड़ी इस कानूनी प्रक्रिया पर फिलहाल विराम लग गया है। वहीं, इस हत्याकांड में दोषी ठहराए गए अन्य आरोपियों से जुड़ी कार्रवाई इस आदेश से अलग है





