- एनजीटी के आदेशों की अवहेलना करने पर की गई कार्रवाई
- प्रशासन ने कार्रवाई कार वसूला 37500 रुपए जुर्माना
सहारनपुर. एनजीटी के आदेशों की अवहेलना करने पर जिला प्रशासन की ओर से खेत में पराली जलाने पर चौदह किसानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। मुकदमा दर्ज होने के बाद अब पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है।
इस मामले को गंभीरता से लेते हुए एसडीएम सदर अनिल कुमार सिंह ने बताया कि 14 किसानों पर 37500 रुपएका जुर्माना लगाया गया है। इनके विरुद्ध ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट की धारा 26 व आईपीसी की धारा 188, 278, 290 व 291 के अन्तर्गत एफआईआर दर्ज कराने के लिये उप निदेशक कृषिको निर्देश दिएगए हैं।
उन्होंने बताया कि तहसील के लेखपालों द्वारा किये गए सर्वेक्षण में पाया गया था कि ग्राम देवला निवासी सईदा पत्नी अखलाक, नफीसा पत्नी जीशान, रमीशा पत्नी जव्वाद, अतीकुर्रहमान, नवाब व मोहम्मद शोएब, अखलाक पुत्र जीशान, शराफत व जव्वाद पुत्रगण जरीफ, मोहम्मद अय्यूब व मोहम्मद कय्यूम पुत्रगण मकसूद द्वारा ग्राम देवला के खसरा संख्या 113 में पराली जलाई गई है जिसके कारण इन पर का जुर्माना लगाया गया है।
इसके अलावा सोनू व विक्की पुत्रगण ऋषिपाल निवासी नयागांव उर्फ नयाबांस द्वारा खसरा संख्या 52 में पराली जलाने के कारण 15,000 रुपए जुर्माना किया गया है। महेंद्र सिंह पुत्र राम सिंह निवासी ग्राम लखनौती खुर्द द्वारा खसरा संख्या 260 में पराली जलाने के कारण 15,000 रुपए का जुर्माना किया गया है। इस प्रकार कुल 37,500 रुपए का जुर्माना किया गया है।
एसडीएम सदर ने बताया कि पराली जलाने के मामलों में रिपोर्ट और कार्यवाही के लिये तहसील की टीम क्षेत्र में गांव गांव घूम रही हैं। पराली जलती पाए जाने पर संबंधित किसान के खिलाफ जुर्माने और एफआईआर की कार्यवाही की जाएगी।
बढ़ते प्रदूषण को लेकर जारी हुई थी गाइडलाइन
दिल्ली और एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर गंभीर हुए राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने धान की फसल कटने से पहले सभी जिलों के जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर खेतों में पराली जलाए जाने पर रोक लगाए जाने की बात कही थी।
साथ ही एनजीटी ने पहली बार पराली जलाते पकड़े जाने पर पांच हजार, दूसरी बार पराली जलाने पर दस हजार और तीसरी बार पराली जलाने पर पंद्रह हजार रुपये के अर्थ दंड का प्रावधान भी किया था।