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“दो पैन कार्ड केस: सपा के आजम खां और अब्दुल्ला को 7-7 साल की सजा, जुर्माने की मार भी लगी!”

रामपुर: मंगलवार को रामपुर की अदालत ने सपा नेता आजम खां और उनके बेटे, पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम को दो पैन कार्ड मामलों में दोषी ठहराते हुए सात साल की जेल की सजा सुनाई। इसके साथ ही दोनों पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। फैसले के तुरंत बाद अदालत ने दोनों को कस्टडी में ले लिया। सुनवाई के दौरान भाजपा विधायक आकाश सक्सेना भी मौजूद थे। फैसले के बाद कचहरी परिसर में सुरक्षा कड़ी कर दी गई थी, क्योंकि बाहर बड़ी संख्या में सपा और भाजपा समर्थक जमा हो गए थे।

मामले की कहानी: भाजपा विधायक आकाश सक्सेना का आरोप था कि अब्दुल्ला आजम के पैन कार्ड में जन्मतिथि 1 जनवरी 1993 दर्ज है, जबकि 2017 के विधानसभा चुनाव के नामांकन में उनके पैन कार्ड में जन्मतिथि 30 सितंबर 1990 थी। आरोप है कि यह दूसरा पैन कार्ड कूटरचित था और चुनावी अयोग्यता छुपाने के लिए इस्तेमाल किया गया। उनके पिता आजम खां के साथ मिलकर इसे योजनाबद्ध तरीके से किया गया, ताकि चुनाव में आयु संबंधी नियमों की बाधा से बचा जा सके।

बड़े परिप्रेक्ष्य में: आजम खां के खिलाफ कुल 104 मामलों में से अब तक 12 में फैसले आ चुके हैं, जिनमें 7 मामलों में सजा और 5 में बरी हुई। दो पैन कार्ड मामलों में मिली सात साल की सजा उनके और उनके बेटे के लिए बड़ा झटका मानी जा रही है। इस मामले में आईपीसी की धारा 420, 467, 468, 471 और 120 बी के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई थी।

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