प्रदेश सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन- मॉल और शॉपिंग कॉम्पलेक्स खोलने की अनुमति….

जयपुर. राजस्थान सरकार ने मंगलवार को नई कोरोना गाइडलाइन जारी की हैं. मॉल और शॉपिंग कॉम्पलेक्स खोलने की अनुमति दी गई है. सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक खोलने की अनुमति रहेगी. नई गाइडलाइन के अनुसार सरकारी और निजी दफ्तरों में 50 प्रतिशत स्टॉफ की अनुमति दी गई है. खेल कूद संबंधी गतिविधियों को छूट मिली है.

सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक खेलकूद गतिविधियों में छूट दी गई है. मॉल शापिंग काम्प्लेक्स सोमवार से शनिवार 6 से 4 बजे तक खुलेंगे, लेकिन फ्लोर वाइज दुकानें खुलेंगी. रेस्टोरेंट आदि में सोमवार से शनिवार प्रात 9 बजे से शाम 4 बजे तक 50 प्रतिशत लोगों को बैठाकर सुविधा दी जा सकेगी.

नई गाइडलाइन के मुताबिक होम डिलीवरी सुविधा रात 10 बजे तक अनुमत होगी. होटल संचालकों द्वारा अपने इन हाउस गेस्ट में सर्विस देने की अनुमत मिली है. सिटी और मिनी बसों को संचालन सुबह 5 से शाम 5 बजे तक हो सकेगा. सिनेमा हॉल, थिएटर, मल्टीप्लेक्स को खोलने की अनुमति नहीं होगी. 

नई गाइडलाइन के मुताबिक जिम, योगा सेंटर कोविड प्रोटोकॉल के तहत सोमवार सुबह 6 बजे से शनिवार शाम 4 बजे तक खोले जा सकेंगे. प्रदेश में कला, पर्यटन स्थल से जुड़े स्मारक खोलने की अनुमति होगी. शनिवार शाम 5 बजे सोमवार सुबह 5 बजे तक जन अनुशासन वीकेंड कफ्यू रहेगा. बाजार अब सोमवार सुबह 5.00 बजे से शनिवार शाम 5 बजे तक खुल सकेंगे.

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