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हाई कोर्ट ने संजौली मस्जिद को हटाने के दिए आदेश वक्फ बोर्ड नहीं कर पाया…..

शिमला जिले के संजौली मस्जिद मामले में जिला अदालत ने नगर निगम शिमला की अदालत के फैसले को सही ठहराते हुए मस्जिद को ढहाने का आदेश दिया है। अदालत ने वक्फ बोर्ड और संजौली मस्जिद कमेटी की याचिकाओं को खारिज कर दिया, क्योंकि वक्फ बोर्ड मामले में मस्जिद से जुड़े कोई ठोस दस्तावेज पेश नहीं कर सका। इस वजह से जिला अदालत ने नगर निगम अदालत के निर्णय को बरकरार रखा।

बता दे की स्थानीय अधिवक्ता जगत पाल ने बताया कि संजौली मस्जिद पूरी तरह अवैध है। जिला अदालत के फैसले के बाद अब नगर निगम को इसे जल्द से जल्द ढहाना चाहिए, ताकि इलाके के लोगों की भावनाएं आहत न हों। शिमला नगर निगम आयुक्त भूपेंद्र अत्री ने पहले ही तीन मई 2025 को मस्जिद की निचली दो मंजिलें तोड़ने का आदेश दिया था। इससे पहले, पांच अक्टूबर 2024 को तीन अन्य मंजिलें ढहाने का आदेश जारी किया गया था।

वही संजौली मस्जिद विवाद की शुरुआत तब हुई जब मतियाणा क्षेत्र में कुछ युवकों की पिटाई के बाद स्थानीय हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया। विवाद बढ़ने के बाद मस्जिद कमेटी ने 11 सितंबर को अवैध हिस्से को हटाने का प्रस्ताव रखा। बावजूद इसके, वक्फ बोर्ड और मस्जिद कमेटी द्वारा जिला अदालत में चुनौती देने के बाद भी अदालत ने मस्जिद को अवैध करार देते हुए ढहाने का आदेश जारी किया।

रिपोर्ट:- कनक चौहान

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