ग्राहक को फ्लैट न देने तक बिल्डर को देना होगा हर्जाना

तय समय सीमा में ग्राहक को फ्लैट न देने पर रियल एस्टेट रेग्युलेटरी अथॉरिटी (रेरा) ने बिल्डर को फ्लैट सौंपे जाने तक ग्राहक को हर्जाना देने के आदेश दिए हैं। अनीता ममगाईं ने आईटी पार्क स्थित जीआर रियलकॉन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने अगस्त, 2015 में सिक्का किमाया ग्रीन प्रोजेक्ट में फ्लैट बुक किया था और फरवरी 2019 में इस पर कब्जा दिया जाना था। लेकिन, कुल लागत की 85% से अधिक रकम चुकाने के बावजूद बिल्डर तय समय पर फ्लैट नहीं दे पाया। रेरा चेयरमैन विष्णु कुमार की कोर्ट ने बिल्डर को मार्च 2019 से ग्राहक को जमा रकम पर 10.20% की दर से हर्जाना देने के आदेश दे दिए हैं। इस आदेश का पालन 45 दिन में किया जाना है। साथ ही फ्लैट देने की तिथि तक बिल्डर, ग्राहक को हर महीने पहले हफ्ते इसी दर से हर्जाना चुकाएगा।