देहरादून नगर निगम ने 32 नए वार्डों में मौजूद व्यावसायिक भवनों पर कॉमर्शियल हाउस टैक्स की दरें लागू करने के बाद 31 जनवरी तक टैक्स जमा कराने पर 25 प्रतिशत की छूट दी है। 31 जनवरी के बाद पांच प्रतिशत की छूट खत्म कर दी जाएगी। निगम प्रशासन ने बीते बुधवार से 72 नए गांवों के निगम में शामिल होने के बाद बने 32 वार्डों में कॉमर्शियल हाउस टैक्स की दरें लागू की थी। साथ ही 31 जनवरी तक कॉमर्शियल हाउस टैक्स जमा करने पर निगम की ओर से 20 प्रतिशत छूट दी जाएगी।
वहीं, शेष राशि पर पांच प्रतिशत की अतिरिक्त छूट मिलेगी। 31 जनवरी के बाद पांच प्रतिशत की छूट खत्म कर दी जाएगी। बता दें कि निगम ने पक्का एवं कच्चा भवन, प्लॉट की श्रेणी बनाई हैं, जिसके आधार पर टैक्स वसूला जाएगा। इसके अलावा सड़क की चौड़ाई के आधार पर भी हाउस टैक्स की दरें तय की गई हैं।