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सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश ट्रेन ब्लास्ट केस में मुंबई हाई कोर्ट के फैसले पर रोक….

2006 में मुंबई लोकल ट्रेनों में हुए दिल दहला देने वाले धमाकों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अब एक अहम फैसला लिया है। अदालत ने बॉम्बे हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है, जिसमें हाल ही में सभी 12 आरोपियों को बरी कर दिया गया था। महाराष्ट्र सरकार ने हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।

गौरतलब है कि इस भयावह आतंकी हमले में 187 लोगों की जान चली गई थी, जबकि 800 से अधिक लोग घायल हो गए थे। हाईकोर्ट के फैसले के बाद स्थिति यह हो गई थी कि इन धमाकों के लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं ठहराया गया था।

इससे पहले ट्रायल कोर्ट ने इस मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए 12 में से 5 दोषियों को फांसी और 7 को उम्रकैद की सजा सुनाई थी, जबकि एक आरोपी को बरी कर दिया गया था। लेकिन हाईकोर्ट ने इस फैसले को पलटते हुए सभी को बरी कर दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट की रोक से एक बार फिर यह मामला चर्चा में आ गया है और पीड़ित परिवारों को न्याय की उम्मीद जगी है।

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