सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा के शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के न्यायालय की निगरानी में सर्वेक्षण पर रोक लगाने का आदेश दिया है। यह आदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगाता है जिसमें मस्जिद परिसर के सर्वेक्षण की अनुमति दी गई थी ।
वही, सीजेआई ने कहा कि शीर्ष अदालत में अभी तीन मुद्दे लंबित हैं और वे हैं एक अंतर-न्यायालय अपील का मुद्दा (हिंदू वादियों द्वारा दायर मुकदमों के एकीकरण के खिलाफ), दूसरा अधिनियम (पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 को चुनौती) स्वयं है। इस मामले में सुनवाई अप्रैल के पहले सप्ताह में करेंगे। कोर्ट ने यह भी कहा है कि तब तक इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगी रहेगी ।
गौरतलब है कि यह मामला मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि मंदिर और शाही ईदगाह मस्जिद के बीच के विवाद से जुड़ा हुआ है। हिंदू पक्ष का दावा है कि मस्जिद के परिसर में एक मंदिर के अवशेष हैं । इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पहले एक अदालती आयुक्त की नियुक्ति का आदेश दिया था जो मस्जिद परिसर के सर्वेक्षण की निगरानी करेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश पर रोक लगा दी है।
रिपोर्ट:- कनक चौहान