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सत्येंद्र जैन को राहत : चार साल बाद केस क्लोज – नहीं मिला कोई दोष…..

करीब चार साल तक चली जांच के बाद दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है और कहा है कि इतने लंबे समय तक जांच के बावजूद न तो कोई रिश्वत, न कोई आपराधिक साजिश और न ही किसी तरह का निजी फायदा साबित हो पाया। साल 2019 में दिल्ली सरकार के सतर्कता निदेशालय की शिकायत पर ये मामला दर्ज हुआ था। आरोप था कि जैन ने नियमों को दरकिनार कर ‘क्रिएटिव टीम’ के नाम पर 17 लोगों की नियुक्ति कराई और उनके वेतन के लिए गलत तरीके से फंड का इस्तेमाल किया गया।

लेकिन सीबीआई की जांच में सामने आया कि न तो इसमें किसी को गैरकानूनी फायदा मिला, न ही सरकार को कोई नुकसान हुआ। जिन नियुक्तियों को लेकर सवाल उठाए गए थे, उनकी ज़रूरत भी सही पाई गई। कोर्ट ने साफ़ कहा कि हर नियम का पालन न होना अपने आप में भ्रष्टाचार नहीं होता — जब तक उसके पीछे कोई आपराधिक मंशा या ठोस सबूत न हो। और इस मामले में ऐसे किसी भी आरोप को साबित करने लायक सबूत नहीं थे। इसलिए कोर्ट ने केस को यहीं खत्म करने का फ़ैसला सुनाया।

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