संभल की शाही जामा मस्जिद को लेकर एक अहम अदालत का आदेश आया है, जिसमें कोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका पर मस्जिद स्थल का कोर्ट कमिशनर द्वारा सर्वे कराने का निर्णय लिया है। हिंदू पक्ष ने दावा किया है कि यह स्थान पौराणिक हरिहर मंदिर का हिस्सा था, जिसे बाद में इस्लामी शासन में मस्जिद के रूप में बदल दिया गया था।
इस मुद्दे पर अदालत में दाखिल याचिका में हिंदू पक्ष ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि यह इमारत हिंदू धार्मिक स्थल थी, और इसे मस्जिद बनाने से पहले यहां पूजा अर्चना होती थी। अदालत के इस आदेश के बाद, अब इस विवादित स्थल का सर्वे किया जाएगा, ताकि मामले की सत्यता का पता लगाया जा सके।
यह मामला पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्थित संभल शहर के ऐतिहासिक महत्व को लेकर विवाद का विषय बना हुआ है, खासकर जब इसे भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि के जन्मस्थल के रूप में भी जाना जाता है।