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आसाराम को बड़ी राहत नहीं! गुजरात हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत बढ़ाने से किया इनकार…..

सूरत रेप मामले में 86 वर्षीय आसाराम की अंतरिम जमानत बढ़ाने की याचिका पर 3 सितंबर को गुजरात हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने उनके अनुरोध को खारिज कर दिया, और अब उनकी नियमित जमानत याचिका पर 22 सितंबर को सुनवाई होगी। गुजरात हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर पीठ पहले ही मेरिट के आधार पर अंतरिम जमानत बढ़ाने से इनकार कर चुकी है, और उसी मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर अलग फैसला नहीं लिया जा सकता।

सूरत रेप केस 2013 का है, जिसमें एक महिला ने आरोप लगाया था कि आसाराम ने 1997 से 2006 तक अपने अहमदाबाद और मोटेरा आश्रम में उसका शारीरिक शोषण किया। गांधीनगर अदालत ने 2023 में उन्हें दोषी ठहराया। इससे पहले उनकी जमानत चार बार बढ़ाई गई थी, लेकिन राजस्थान हाईकोर्ट और अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल की मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार उनकी सेहत इतनी गंभीर नहीं है कि जमानत बढ़ाई जा सके। कोर्ट से राहत न मिलने के बाद आसाराम ने 30 अगस्त को जेल में सरेंडर कर दिया था।

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