- घंटी बजाने,
- मूर्ति छूने पर रोक,
- बगैर हाथ-पांव धोए किसी को नहीं मिलेगा प्रवेश,
- सबकी थर्मल स्क्रीनिंग से जांच होगी
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 30 प्वाइंट्स में जारी की गाइडलाइनसभी धार्मिक स्थलों को गाइडलाइंस का करना होगा पालन
नयी दिल्ली : देशभर में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने Unlock1 को लेकर नया गाइडलाइन जारी किया है. यह गाइडलाइन खास तौर पर धार्मिक स्थानों / पूजा स्थलों और कार्यस्थल को लेकर जारी किया गया है.
स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपने गाइडलाइन में बताया है कि इन स्थानों पर काम के साथ-साथ कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से कैसे रोका जा सकता है. केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, कॉमरेडिटी वाले व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं, 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को घर पर रहने की सलाह दी जाती है.
केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने रेस्तरां में COVID19 के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है. जिसके अनुसार रेस्तरां में सभी कर्मचारियों और ग्राहकों के लिए अनिवार्य सैनिटाइजर डिस्पेंसर और थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था करनी होगी.
आठ जून से खुलेंगे होटल, रेस्तरां, मॉल और धार्मिक स्थल
गौरतलब है कि केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने 30 मई को लॉकडाउन और अनलॉक को लेकर गाइडलाइन जारी किया था. जिसमें बताया गया था कि देश के निषिद्ध क्षेत्रों में राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन 30 जून तक बढ़ाया गया है. साथ ही घोषणा की गयी थी कि आठ जून से आतिथ्य सत्कार (हॉस्पिटैलिटी) सेवाओं,
होटलों और शॉपिंग मॉल को खोलने की अनुमति होगी. दिशा-निर्देश में कहा गया है कि सार्वजनिक धार्मिक स्थलों, होटलों, रेस्तरां, शॉपिंग मॉल और अन्य आतिथ्य सत्कार सेवाएं भी आठ जून से शुरू हो जाएंगी.
इसमें कहा गया है कि किसी भी धार्मिक स्थल में घंटी बजाने, मूर्ति छूना मना होगा। परिसर में प्रवेश से पहले सभी को अपने हाथ और पैर साबुन से धोने होंगे। प्रवेश द्वार पर ही सबके शरीर का तापमान चेक किया जाएगा।
उन्हीं को प्रवेश मिलेगा जिनमें कोरोना का कोई लक्षण नहीं होगा। बगैर फेस मास्क पहने लोगों का प्रवेश पूरी तरह से वर्जित किया गया है। 30 बिंदुओं के इस गाइडलाइन में धार्मिक स्थल में पूजा-पाठ और प्रार्थना करने के लिए कई जरूरी बातें कहीं गई हैं।
इन बातों का रखना होगा ख्याल
- धार्मिक स्थल पर एक साथ बड़ी संख्या में लोग न जुटें। सभी को एक-दूसरे से कम से कम छह फीट की दूरी बनाए रखना होगा।
- धार्मिक स्थल में प्रवेश द्वार पर हाथों को सैनिटाइज करने की व्यवस्था होनी चाहिए। सभी श्रद्धालुओं की थर्मल स्क्रीनिंग जरूरी है।
- बिना लक्षण वाले श्रद्धालु को ही धार्मिक स्थल में प्रवेश दिया जाए। अगर किसी को खांसी, जुखाम, बुखार आ रहा है तो उसे तुरंत रोक दें।
- फेस मास्क पहने लोगों को ही प्रवेश दिया जाएगा।
- कोविड-19 से जुड़ी जानकारी वाले पोस्टर, बैनर धार्मिक स्थल परिसर में लगाने होंगे। वीडियो भी चलाना होगा।
- कोशिश करें कि एक साथ ज्यादा श्रद्धालु न पहुंचे। सबको अलग-अलग करने की कोशिश करें।
- जूते, चप्पल श्रद्धालुओं को खुद की गाड़ी में उतारने होंगे। अगर ऐसी व्यवस्था नहीं है तो परिसर से दूर खुद की निगरानी में रखना होगा।
- अगर ज्यादा भीड़ आती है तो सोशल डिस्टेसिंग का ख्याल रखते हुए पार्किंग मैदान में क्राउड मैनेजमेंट करें।
- परिसर के बाहर की दुकानों, स्टॉल, कैफेटेरिया में भी सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का हमेशा पालन करना होगा।
- परिसर के बाहर और अंदर लाइन खींचकर रखें जिससे कतार में लगने वाले लोग एक-दूसरे से पर्याप्त दूरी बनाकर रख सकें।
- परिसर में प्रवेश और बाहर जाने वाले लोगों के लिए अलग-अलग द्वार का प्रयोग करें।
- प्रवेश के लिए लगी लाइन में कम से कम 6 फीट की दूरी बनाएं।
- परिसर में प्रवेश से पहले सभी को अपने हाथ, पांव पानी और साबुन से धोने होंगे। इसके बाद ही प्रवेश दिया जाएगा।
- प्रतीक्षा स्थल में बैठने के लिए जो व्यवस्था बनाई जाएगी उसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना होगा।
- एसी चलाने के लिए सीपीडब्ल्यूडी की गाइडलाइन का पालन करना होगा। तापमान 24 से 30 डिग्री रखना होगा। आद्रता का रेंज 40 से 70 के बीच रखना होगा। इसके अलावा कमरे में वेंटिलेशन की व्यवस्था भी रखनी होगी ताकी हवा हमेशा साफ होती रहे।
- मूर्ति, किताबों, घंटी, दीवारों को छूना पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा।