मस्जिद मंदिर स्कूल और 4000 हजार से ज्यादा घर सब होंगे खाली! हल्द्वानी में शाहीन बाग जैसा माहौल! जाने विरोध की वजह……

उत्तराखंड के हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर बसे कॉलोनी को हटाने का आदेश हुआ है. इस आदेश के कारण करीब 50 हजार लोग बेघर हो जाएंगे. हाई कोर्ट के इस फरमान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई है, जबकि इस मामले में राजनीति भी शुरू हो गई है. आइए जानते हैं कि पूरा मामला है क्या?

4365 घर, 8 से 10 मस्जिद, 2 मंदिर, दो सरकारी इंटर कॉलेज और करीब आधा दर्जन प्राइवेट स्कूल… इन्हें खाली करने का आदेश हो चुका है. यह आदेश दिया है उत्तराखंड हाई कोर्ट ने. दरअसल, उत्तराखंड के हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर बसे कॉलोनी को हटाने का आदेश हुआ है. इस आदेश के कारण करीब 50 हजार लोग बेघर हो जाएंगे. हाई कोर्ट के इस फरमान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई है, जबकि इस मामले में राजनीति भी शुरू हो गई है.

दूसरा शाहीन बाग बना बनभूलपुरा

हाई कोर्ट के आदेश के बाद हल्द्वानी का बनभूलपुरा इलाका इन दिनों दूसरा शाहीन बाग बन गया है. अपने सिर पर से छत छीन जाने फरमान के बाद हजारों की संख्या में महिला और पुरुष सड़क पर हैं. इनमें बड़ी आबादी अल्पसंख्यकों की है. शाहीन बाग की तरह महिलाएं और बच्चे शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि हमारे साथ ही क्यों? इन लोगों का कहना है कि अगर हमें हटाना है तो पहले कहीं बसाया तो जाए.

पहले समझिए की पूरा मामला है क्या-

उत्तराखंड के हल्द्वानी में एक इलाका है बनभूलपुरा. करीब 50 हजार की आबादी वाले बनभूलपुरा में इंदिरा नगर और गफ्फूर बस्ती का इलाका आता है. करीब 29 एकड़ जमीन पर बसे इस इलाके पर रेलवे ने अपना दावा किया है. रेलवे का दावा है कि यह जमीन उसकी है, जिस पर अतिक्रमण किया गया है. हाई कोर्ट ने रेलवे के हक में फैसला सुनाते हुए एक हफ्ते के अंदर अतिक्रमण को हटाने का आदेश दिया है. हाई कोर्ट के आदेश के बाद दशकों से रह रहे लोग अब बेघर हो जाएंगे.

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