लॉकडाउन पार्ट-2 को लेकर गृह मंत्रालय की ओर से आज गाइडलाइन जारी की गई है । गृह मंत्रालय की ओर से चीफ सेक्रेट्री और प्रशासनिक अधिकारियों को भेजे गए गाइडलाइन में कृषि से जुड़े कामों के लिए रियायत दी गई है ।
केंद्र सरकार ने किसानों को राहत देते हुए कृषि से जुड़े कामों को इजाजत दे दी है । किसानों को अपनी फसल काटने और बुवाई करने की छूट दी गई है । साथ ही एजेंसियों को किसानों की उपज खरीदने की इजाजत दी गई है । मछली पालन से जुड़ी गतिविधियों को इजाजत दी गई है ।
किसानों और कृषि मज़दूरों को खेतों में काम करने की भी छूट मिली है. इसके अलावा, कृषि उपज बाजार समिति द्वारा संचालित मंडियों या राज्य / केंद्रशासित प्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचित मंडियों को संचालित करने की अनुमति दी जाएगी। इस गाइड लान के मुताबिक अब राज्य / केंद्रशासित प्रदेश सरकार या उद्योग को सीधे किसानों / किसानों के समूह से सीधे बेचने की अनुमति है। इसके अलावा राज्य / केंद्रशासित प्रदेश ग्रामीण स्तर पर विकेन्द्रीकृत विपणन और खरीद को बढ़ावा दे सकते हैं।