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निर्वाचक अधिकार का प्रयोग करने के लिए उत्प्रेरित करने के उद्देश्य से नकद या वस्तु रूप में कोई परितोषण देता है या लेता है तो होगी कारवाई…..

जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह, जिला पदाधिकारी, बांका नवदीप शुक्ला के द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 171 (ख) के अनुसार, जो कोई व्यक्ति निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी व्यक्ति को उसके निर्वाचक अधिकार का प्रयोग करने के लिए उत्प्रेरित करने के उद्देश्य से नकद या वस्तु रूप में कोई परितोषण देता है या लेता है तो एक वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनों से दण्डनीय होने की , के लिए आम सूचना जारी किया गया है। साथ ही सभी नागरिकों से अनुरोध किया गया है, कि वे किसी प्रकार की रिश्वत लेने से परहेज करें और यदि कोई व्यक्ति किसी रिश्वत की पेशकश करता है या उसे रिश्वत और निर्वाचकों को डराने / धमकाने के मामलों की जानकारी है तो शिकायत प्रकोष्ठ के टॉल फ्री नंबर 1800-345-6404 पर सूचित करें।
*इसके अतिरिक्त, भारतीय दंड *संहिता की धारा 171 (ग) के अनुसार जो कोई व्यक्ति किसी अभ्यर्थी या निर्वाचक या किसी अन्य व्यक्ति को किसी प्रकार की चोट पहुंचाने की धमकी देता है, वह एक वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनों से दण्डनीय होगा ।*
*उड़न दस्ता टीम, रिश्वत देने और लेने वालों के विरूद्ध मामले दर्ज करने के लिए और ऐसे लोगों के विरूद्ध कार्रवाई करने के लिए गठित किए गए हैं, जो निर्वाचकों को डराने और धमकाने में लिप्त है।

संदेश:“पहले मतदान, फिर जलपान — लोकतंत्र को बनाएं महान”


रपोर्ट : मनोरंजन प्रसाद, ब्यूरो चीफ, बांका

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