अहमदाबाद। गुजरात के खेडा में बीते साल गरबा पर पथराव के आरोप में मुस्लिम युवकों को गिरफ्तारी के बाद खंभे से बांधकर पीटने के मामले में उच्च न्यायालय ने चार पुलिसकर्मियों को 14 दिन की जेल की सजा सुनाई है।
पुलिसकर्मी को हाई कोर्ट जाने की छूट
न्यायालय ने पुलिस विभाग की अपील पर सजा पर रोक के साथ दोषियों को उच्चतम न्यायालय जाने के लिए 90 दिन की छूट दी है। पिछले दिनों इन पुलिसकर्मियों ने पीड़ितों को मुआवजा देने की भी पेशकश की थी, लेकिन पीड़ितों ने उसे ठुकरा दिया था।
कब की है घटना?
बता दें कि खेडा नडियाद के उंधेला गांव में अक्टूबर 2022 को गरबा कार्यक्रम पर पथराव के मामले में पुलिस ने 13 मुस्लिम युवकों को पकड़ा था। पुलिसकर्मियों ने पांच मुस्लिम युवकों को खंभे से बांधकर उनकी सार्वजनिक रूप से पिटाई की थी। इसका वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल होने के बाद इस मामले में मानव अधिकार संगठन व सामाजिक संगठन आगे आए।