कंटेनमेंट क्षेत्रों को छोड़कर आज से मिठाई की दुकानें रोज खुलेंगी। पहले यह दुकानें केवल मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को खोली जानी थीं। इसके अलावा कई अन्य सेवाओं की दुकानें भी खोलने की अनुमति मिल गई है। हालांकि सार्वजनिक जगहों पर धूम्रपान व गुटखा खाना प्रतिबंधित रहेगा।
जिलाधिकारी डॉ. आशीष कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि विभिन्न दुकानों की अलग-अलग कैटेगिरी बनाई गई है। इसमें रोजाना तथा सप्ताह में तीन-तीन दिन खुलने वाली दुकानें, निजी कार्यालय आदि को शामिल किया गया है। पिछली सूची में कई अन्य सेवाओं की दुकानें रह गई थीं, लोगों की ओर से एसडीएम को उनकी जानकारी दी गई। जिन्हें शामिल किया गया है।
कहा है दुकानें खुलने पर पाबंदी
देहरादून, ऋषिकेश और डोईवाला के कंटेनमेंट जोन को छोड़कर सभी जगह दुकानें खुलेंगी। देहरादून में भगत सिंह कॉलोनी, आजाद कॉलोनी, चमन विहार लेन 11 पाबंद है। डोईवाला में केशवपुरी तथा ऋषिकेश में आवास विकास, 20 बीघा कॉलोनी, शिवा एनक्लेव पाबंद है। सोशल डिस्टेंसिंग व नियमों का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।