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चित्रकूट -डीएम की अध्यक्षता में जनपद के समस्त खनन पट्टाधारकों के साथ कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक संपन्न

चित्रकूट – जिलाधिकारी चित्रकूट पुलकित गर्ग की अध्यक्षता में दिनांक 08.12.2025 को जिला खनिज फाउण्डेश न्यास निधि एवं खनन पट्टे से सम्बन्धित जनपद के समस्त खनन प‌ट्टाधारकों के साथ बैठक कलेक्ट्रेट, सभागार में सम्पन्न हुयी।उक्त बैठक में जिलाधिकारी ने समस्त खनन पट्टाधारकों को खनन पट्टे के अन्तर्गत देय किश्त, डी०एम०एफ० की धनराशि 01 सप्ताह के अन्दर शतप्रतिशत जमा कराने के निर्देश दिये, अन्यथा की स्थिति में नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। जिलाधिकारी ने कहा कि आप लोगों के माध्यम से जो जिला खनिज फाउण्डेशन न्यास की धनराशि जमा की जाती है, उसमें 70 प्रतिशत स्वास्थ्य, शिक्षा एवं 30 प्रतिशत सड़क व अन्य प्राथमिकी क्षेत्रों पर खर्च किया जाता है, अगर आप लोग समय से डी०एम०एफ० की धनराशि जमा करायेंगे तो इससे सड़क चौड़ीकरण व अन्य प्राथिमिक क्षेत्र में कार्य किया जा सकेगा, जिससे आप लोगों को सुविधा होगी। जिलाधिकारी ने कहा कि जिला प्रशासन आप लोगों का सहयोग तभी करेगा जब आप समय से देय धनराशि जमा करेंगे। जिलाधिकारी ने कहा कि जो श्रमिक आपके खनन पट्टा क्षेत्र में कार्य करते हैं, उनको स्वास्थ्य, शिक्षा की जो समस्या है वह पत्र के माध्यम से अवगत करायें, जिससे कि उनकी समस्या का निराकरण किया जा सके। जिलाधिकारी ने कहा कि खनन पट्टा क्षेत्रों में कार्यरत श्रमिकों का पंजीकरण श्रम विभाग में अवश्य करायें, जिससे कि सम्बन्धित को लाभ प्राप्त हो सके।
जिलाधिकारी नें समस्त खनन पट्टाधारकों को निर्देशित किये कि पट्टाधारक स्वयं के खनन क्षेत्र के सीमा स्तम्भ का अनुरक्षण करेंगे तथा स्वीकृत क्षेत्र में ही खनन कार्य करेंगे। खदान में कार्यरत श्रमिकों को पर्याप्त सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराते हुये बिना हेलमेट, माइनिंग शूज एवं फ्लोरिसेंट जैकेट, मास्क इत्यादि के खनन कार्य न करने दिया जाये। पट्टाधारकों द्वारा खनन क्षेत्र पर फर्स्ट एड की समुचित व्यवस्था रखी जाये। पट्टाधारक द्वारा श्रमिकों के लिये शेल्टर व उसमें पेय जल, शौचालय आदि की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।
जिलाधिकारी ने कहा कि समस्त पट्टाधारक खान सुरक्षा महानिदेशालय, वाराणसी (डी०जी०एम०एस०) द्वारा जारी दिशा-निर्देश एवं सुरक्षा मानकों के अनुसार अधिकृत प्रबंधक / फोरमैन की निगरानी में ही खनन कार्य व ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग करना सुनिश्चित करें।
जिलाधिकारी ने कहा कि समस्त प‌ट्टाधारक उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन करने के साथ-साथ खनन पट्टा क्षेत्र से उपखनिजों के परिवहन मार्ग में उड़ने वाले धूल डस्ट से बचाव हेतु समय-समय पर पानी का छिड़काव करना सुनिश्चित करें।
जिलाधिकारी ने कहा कि समस्त पट्टाधारक उपखनिजों का परिवहन करने वाले वाहनों पर वी०टी०एस० जी०पी०एस० डिवाइस लगे वाहनों पर ही खनन पट्टा क्षेत्र से उपखनिजों की लोडिंग निर्धारित मानक के अनुसार एवं वैध परिवहन प्रपत्र के साथ किया जाना सुनिश्चित करें।बैठक में अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०) उमेश चन्द्र निगम एवं खान निरीक्षक मन्टू कुमार सिंह सहित समस्त खनन पट्टाधारक उपस्थित थे।
जिलाधिकारी ने कहा कि जो जमा नहीं करेंगे उनके खिलाफ निरस्तीकरण एवं ब्लैक लिस्ट की कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि पट्टा मालिकों ने नो एंट्री के समय कम करने के लिए अनुरोध किया जिस पर जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि विचार कर एग्रीम कार्रवाई करेंगे।

रिपोर्ट संजय मिश्रा

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