सड़क परिवहन मंत्रालय ने अर्थव्यवस्था को बूस्ट देने के लिए मोटर व्हिकल कानून में संशोधन का नोटिफिकेशन जारी किया गया है. इसके तहत 15 साल पुरानी सभी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य रूप से रद्द होगा. साथ में जिन गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन रिन्यू हुआ है, उन्हें भी रद्द ही माना जाएगा. ऐसी सभी गाड़ियां रजिस्टर्ड स्क्रैप सेंटर द्वारा डिस्पोज करनी होंगी.
यह नया आदेश एक अप्रैल 2023 से लागू होगा. केंद्र, राज्य, केंद्रशासित प्रदेश, नगर निगम, स्टेट ट्रांसपोर्ट, सरकारी स्वायत्त संस्थान के पास सभी 15 साल पुरानी गाड़ियां स्क्रैप करनी होगी. हालांकि, इनमें सेना के वाहन शामिल नहीं है.
इससे पहले सड़क परिवहन मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन रूल, 1989 के चैप्टर III में बदलाव किया था. इसके जरिए पुरानी कार के मार्केट के रेग्युलेशन ईकोसिस्टम को सुदृढ़ करने की कवायद की गई थी. नियमों में बदलाव को लेकर कहा जा रहा है कि इससे आम लोगों को कई फायदे होंगे. ये बदलाव भी 1 अप्रैल, 2023 से लागू होंगे.
दरअसल नियमों में बदलाव के साथ सेकेंड हैंड गाड़ी खरीद और बिक्री से जुड़े डीलर को सत्यापित करने के लिए सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा, जिससे लोगों को किसी भी तरह के फर्जीवाड़े से बचाया जा सके. डीलर और गाड़ी स्वामी के बीच संबंध पर स्पष्टता रहेगी. डीलर के पास गाड़ी होने पर उसकी जिम्मेदारी और अधिकार स्पष्ट होंगे.