झालावाड़ से ब्यूरो चीफ आसिफ शेरवानी की रिपोर्ट
बिना FSSAI लाइसेंस धार्मिक कार्यक्रम में भोजन बनाना पड़ा महंगा
झालावाड़, 22 जुलाई। भवानीमंडी स्थित ईदगाह जमात खाना में 19 जुलाई 2026 को आयोजित लंगर में भोजन ग्रहण करने के बाद लोगों के बीमार पड़ने के मामले में खाद्य सुरक्षा विभाग ने सख्त कार्रवाई करते हुए बिना FSSAI लाइसेंस/पंजीकरण के भोजन तैयार करने वाले हलवाई के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत प्रकरण माननीय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, झालावाड़ के समक्ष प्रस्तुत किया है। वहीं आयोजन की पूर्व सूचना नहीं देने एवं मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) की पालना नहीं करने पर आयोजक तथा आयोजन स्थल के परिसर प्रबंधक को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं।
अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मोहम्मद साजिद ने बताया कि आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण, राजस्थान डॉ. टी. शुभमंगला द्वारा विवाह, सामाजिक, धार्मिक, राजकीय एवं अन्य सार्वजनिक आयोजनों में बड़ी संख्या में लोगों को भोजन परोसे जाने की स्थिति में खाद्य सुरक्षा एवं स्वच्छता सुनिश्चित करने तथा खाद्य जनित बीमारियों की रोकथाम के उद्देश्य से मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी की गई है।
उन्होंने बताया कि SOP के अनुसार प्रत्येक हलवाई, कैटरर एवं भोज सेवा प्रदाता के लिए FSSAI का वैध लाइसेंस अथवा पंजीकरण होना अनिवार्य है। साथ ही ऐसे सभी आयोजनों में, जहां सामूहिक रूप से भोजन परोसा जाना प्रस्तावित हो, आयोजक अथवा संबंधित कैटरर द्वारा कार्यक्रम की तिथि, समय, आयोजन स्थल, आयोजक का विवरण, भोजन तैयार करने वाले हलवाई/कैटरर का नाम एवं FSSAI लाइसेंस संख्या सहित अन्य आवश्यक जानकारी कार्यक्रम से पूर्व अभिहित अधिकारी को उपलब्ध कराना अनिवार्य है।
जांच के दौरान संबंधित कार्यक्रम में भोजन तैयार करने वाले हलवाई के पास FSSAI पंजीकरण नहीं पाया गया। साथ ही आयोजक एवं आयोजन स्थल के प्रबंधक द्वारा भी SOP के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया। इस पर आयोजक एवं परिसर प्रबंधक को 27 जुलाई 2026 को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिए नोटिस जारी किए गए हैं।
डॉ. मोहम्मद साजिद ने जिले के सभी आयोजकों, हलवाइयों, कैटरर्स एवं भोज सेवा प्रदाताओं से अपील की है कि किसी भी धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अथवा सार्वजनिक कार्यक्रम में भोजन तैयार करने एवं परोसने से पूर्व FSSAI का वैध लाइसेंस अथवा पंजीकरण प्राप्त करें तथा निर्धारित SOP की पूर्ण पालना सुनिश्चित करें। नियमों की अवहेलना करने वालों के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।







