सहकारी समितियों में एक लाख से अधिक निष्क्रिय सदस्यों को अब मिलेगा मत का अधिकार। कैबिनेट ने इस नियमावली में बदलाव के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। प्रदेश की सहकारी समितियों में 33 हजार महिलाओं सहित करीब एक लाख 11 हजार निष्क्रिय सदस्यों को चुनाव में मत का अधिकार मिलेगा। मंत्रिमंडल की बैठक में इसके लिए राज्य सहकारी समिति निर्वाचन नियमावली में बदलाव के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।प्रदेश की सहकारी समितियों के चुनाव में सरकार ने महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था की है, पर कई सदस्यों ने पिछले तीन साल में किसी भी साल समिति से खाद, बीज या फिर किसी भी तरह का कोई लेनदेन नहीं किया।राज्य सहकारी समिति निर्वाचन नियमावली के नियम 12 (ख) में ऐसे सदस्यों को मताधिकार से वंचित किया गया था, लेकिन मंत्रिमंडल की बैठक में इस नियम में छूट के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। जिससे 33 हजार महिलाएं और 78 हजार पुरुष सदस्य सहकारी समितियों के चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे।
Related Posts
बिहार पुलिस महकमे में बंपर बहाली! 123000 पदों पर होगी नियुक्ति, नीतीश सरकार का बड़ा गिफ्ट
पटना. बिहार के युवाओं के लिए एक बड़ी और अच्छी खबर है. बिहार सरकार के पुलिस महकमे में सेवा देने की…
आईआईटी की फीस जमा न होने के कारण अटक एडमिशन यूपी सरकार ने की मदद…
दिहाड़ी मजदूर राजेंद्र कुमार के बेटे अतुल कुमार को आईआईटी धनबाद में एडमिशन मिला फीस जमा न होने के कारण…
क्या होती है डिजिटल अरेस्टिंग! इससे कैसे बच सकते हैं आप???
साइबर अपराध अपनी चरम सीमा पर पहुँच चूका है अमूमन आपने साइबर फ्रॉड सुने होंगे और देखे भी होंगे ये…