अर्णब गोस्वामी की जमानत याचिका पर आज होगी सुनवाई, हाई कोर्ट में दाखिल की गई थी याचिका..

रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्णब गोस्वामी को बॉम्बे हाईकोर्ट से बृहस्पतिवार को कोई राहत नहीं मिली। उनकी अंतरिम जमानत याचिका पर फिर सुनवाई होगी। गोस्वामी की अंतरिम जमानत याचिका में कहा गया है कि पुलिस ने उन्हें अवैध तरीके से हिरासत में लिया है। चूंकि मजिस्ट्रेट ने अधिकार क्षेत्र के अभाव में जमानत आवेदन की सुनवाई को लेकर असमर्थता जताई है, इसलिए हाईकोर्ट में याचिका दी है।

जस्टिस एसएस शिंदे और जस्टिस एमएस कर्णिक की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि हम इस मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुनाएंगे। इस मामले में राज्य सरकार व शिकायतकर्ता को भी अपनी बात रखने का अधिकार है, इसलिए अंतरिम राहत के आवेदन पर भी सुनवाई करेंगे।

गोस्वामी पर इंटीरियर डिजाइनर अन्वय नाइक को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है। इस मामले में रायगढ़ पुलिस ने बुधवार को लोअर परेल स्थित घर से अर्णब को गिरफ्तार किया था। अलीबाग के मजिस्ट्रेट कोर्ट ने उन्हें 18 नवंबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा है। अर्णब ने हाईकोर्ट से मामले को रद्द करने अंतरिम जमानत देने और जांच पर रोक लगाने का आग्रह किया है।

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