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हाई कोर्ट का बड़ा फैसला: अब जबरन वसूली नहीं, किन्नरों पर सख्ती

किन्नरों का बधाई लेना कानूनी अधिकार नहीं:हाईकोर्ट लखनऊ। इलाहाबाद हाईकोर्ट खंडपीठ लखनऊ का किन्नरों की बधाई वसूली पर फैसला। बधाई लेना कानूनी अधिकार नहीं- हाईकोर्ट। गोंडा की किन्नर रेखा देवी की याचिका ख़ारिज। क्षेत्रीय अधिकार तय करने की मांग भी ख़ारिज। कोर्ट ने परंपरा को कानूनी मान्यता देने से किया इनकार। बिना कानूनी आधार किसी से धन वसूली अवैध: हाईकोर्ट।
याचिकाकर्ता ने वर्षों पुरानी प्रथा का दिया था हवाला। ऐसी प्रथा को संरक्षण नहीं दिया जा सकता- कोर्ट। कानून के दायरे में ही वसूली संभव-कोर्ट। कोर्ट ने स्पष्ट किया जब अधिकार ही नहीं तो सीमांकन भी नहीं। बधाई वसूली के लिए क्षेत्र बांटने की मांग खारिज।

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