रामपुर के चर्चित क्वालिटी बार कब्जा मामले में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खां को इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। जस्टिस समीर जैन की सिंगल बेंच ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह फैसला सुनाया। इस सुनवाई में आजम खां की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता इमरान उल्लाह और मोहम्मद खालिद ने पैरवी की।
क्वालिटी बार के मालिक गगन अरोड़ा की शिकायत पर 21 नवंबर 2019 को एफआईआर दर्ज की गई थी। उस समय के राजस्व निरीक्षक ने रिपोर्ट में आजम खां, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा, बेटे अब्दुल्ला आजम और जफर अली जाफरी के नाम शामिल किए थे। 21 अगस्त को बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने निर्णय सुरक्षित रखा था, जो अब आजम खां के पक्ष में आया है।
आजम खां के वकील इमरान उल्लाह ने बताया कि इस जमानत आदेश से पूर्व मंत्री की रिहाई का रास्ता साफ हो गया है। लगभग सभी मामलों में उन्हें राहत मिल चुकी है, ऐसे में जल्द ही उनके जेल से बाहर आने की संभावना मजबूत हो गई है।






