उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में अदालत ने आज, 30 मई 2025 को, मुख्य आरोपी पुलकित आर्य और उसके दो सहयोगियों—सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता—को उम्रकैद की सजा सुनाई है। पुलकित आर्य, वनतारा रिज़ॉर्ट का मालिक और पूर्व भाजपा नेता विनोद आर्य का बेटा है। अदालत ने तीनों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या), 354 (महिला की मर्यादा भंग करने का प्रयास) और 120बी (आपराधिक साजिश) के तहत दोषी ठहराया।
सितंबर 2022 में 19 वर्षीय अंकिता भंडारी, जो ऋषिकेश के पास वनतारा रिज़ॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के रूप में कार्यरत थीं, अचानक लापता हो गईं। जांच के दौरान पता चला कि पुलकित आर्य ने उसे ‘वीआईपी’ ग्राहकों को अवैध सेवाएं देने के लिए मजबूर किया था। जब अंकिता ने इसका विरोध किया, तो उसे मारकर चीला नहर में फेंक दिया गया।
मामले की गंभीरता को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने विशेष जांच टीम (SIT) का गठन किया। पुलिस ने 500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की, जिसमें 47 गवाहों के बयान शामिल थे। अदालत में सुनवाई के दौरान भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी।
इस हत्याकांड ने पूरे उत्तराखंड में आक्रोश की लहर पैदा कर दी। स्थानीय लोगों ने आरोपी के रिज़ॉर्ट पर तोड़फोड़ की और सरकार से कड़ी कार्रवाई की मांग की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर प्रशासन ने पुलकित आर्य के अवैध रूप से बने रिज़ॉर्ट को ध्वस्त कर दिया।
इस फैसले को ‘सच की जीत’ के रूप में देखा जा रहा है। यह निर्णय महिलाओं की सुरक्षा और न्याय प्रणाली की मजबूती का प्रतीक है। पीड़ित परिवार और आम जनता को इससे न्याय की भावना मिली है।