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शंकराचार्य की गिरफ्तारी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की रोक, अग्रिम जमानत पर फैसला सुरक्षित…

धार्मिक जगत की चर्चित हस्ती स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को लेकर चल रहे विवाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फिलहाल गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।
मामला गंभीर आरोपों से जुड़ा है, जिसके चलते राज्य सरकार की ओर से कड़ा रुख अपनाया गया है। सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने अदालत में दलील दी कि आरोपी एक प्रभावशाली और ताकतवर व्यक्ति हैं। ऐसे में यदि उन्हें अग्रिम जमानत दी जाती है तो वे जांच को प्रभावित कर सकते हैं या गवाहों पर दबाव बना सकते हैं।
वहीं बचाव पक्ष की ओर से कहा गया कि आरोप बेबुनियाद हैं और उनके मुवक्किल जांच में पूरा सहयोग करने को तैयार हैं। अदालत से अपील की गई कि गिरफ्तारी से पहले उन्हें कानूनी राहत दी जाए।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत जारी रखते हुए फिलहाल गिरफ्तारी पर रोक बनाए रखी है। हालांकि अंतिम फैसला सुरक्षित रखा गया है, जो आने वाले दिनों में सुनाया जाएगा।
इस मामले ने धार्मिक और सामाजिक हलकों में हलचल बढ़ा दी है। अब सबकी नजरें हाईकोर्ट के फैसले पर टिकी हैं—क्या अदालत अग्रिम जमानत देगी या जांच एजेंसियों को आगे की कार्रवाई की छूट मिलेगी?

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