बिहार में पंचायत चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है. प्रशासन ने इसको लेकर सभी तरह की तैयारियां करनी भी शुरू कर दी है !
नई गाइडलाइन्स के अनुसार पंचायत चुनाव में प्रचार-प्रसार के लिए सार्वजनिक स्थलों का उपयोग नहीं होगा !
राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनावी मैदान में किस्मत आजमाने वाले उम्मीदवारों के लिए जरूरी गाइडलाइन जारी की है !
साथ ही कोई भी अभ्यर्थी किसी उम्मीदवार के खिलाफ व्यक्तिगत टीका-टिप्पणी नहीं कर सकेंगे और न ही जातिगत या धार्मिक भावना को ठेस करने वाले वक्तव्य देंगे. ऐसा करने वाले अभ्यर्थियों और उनके कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी !
निर्वाचन विभाग की ओर से जारी गाइडलाइन में किसी के घर के सामने नारा लगाने पर रोक रहेगी !
जबकि चुनाव जीतने के बाद भी धार्मिक, जाति और भाषा भावनाओं का भी सहारा उम्मीदवार नहीं ले सकेंगे !
पंचायत चुनाव में चुनाव पार्टी के आधार पर नहीं होना है, इसलिए किसी भी राजनीतिक दल के नाम पर या दल के झंडा आदि से चुनाव प्रचार उम्मीदवार नहीं कर सकेंगे !