सीएम त्रिवेंद्र सिंह को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच पर लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को बड़ी राहत दी है। शीर्ष अदालत ने उनके खिलाफ लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों की सीबीआई जांच का आदेश देने संबंधी नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश पर गुरुवार को रोक लगा दी। यह मामला रावत के मुख्यमंत्री बनने से पहले का है। 

दरअसल, दो पत्रकारों ने आरोप लगाया था कि वर्ष 2016 में झारखंड के  ‘गौ सेवा आयोग’ के अध्यक्ष पद पर एक व्यक्ति की नियुक्ति का समर्थन करने के लिए रावत के रिश्तेदारों के खातों में धन अंतरित किया गया था। उस वक्त त्रिवेंद्र सिंह भाजपा के झारखंड प्रभारी थे। 
सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि मुख्यमंत्री को सुने बगैर ही हाईकोर्ट द्वारा इस तरह का सख्त आदेश देने से सब चकित रह गए क्योंकि पत्रकारों की याचिका में रावत के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का अनुरोध भी नहीं किया गया था।

रावत की ओर से अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने कहा सुनवाई के दौरान कहा कि मुख्यमंत्री का पक्ष सुने बगैर प्राथमिकी दर्ज नहीं की जा सकती और इस तरह का आदेश निर्वाचित सरकार को अस्थिर करेगा। वेणुगोपाल ने पीठ से कहा, एक निर्वाचित सरकार को इस तरह से अस्थिर नहीं जा सकता। सवाल यह है कि पक्षकार को सुने बगैर ही क्या स्वत: ही इस तरह का आदेश दिया जा सकता है।

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