दिल्ली में 2 अक्टूबर को प्रस्तावित प्रदर्शनों को देखते हुए नई दिल्ली जिले में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। दिल्ली पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 लागू करते हुए बिना अनुमति सभा, जुलूस, धरना, प्रदर्शन, नारेबाजी और भाषण पर रोक लगाई है। जंतर-मंतर और कनॉट प्लेस समेत आसपास के संवेदनशील इलाकों में पुलिस और अतिरिक्त सुरक्षाबलों की तैनाती की गई है।
पुलिस के आदेश के मुताबिक बिना लिखित अनुमति पोस्टर और बैनर लेकर चलने पर भी प्रतिबंध है। हथियारों के साथ-साथ लाठी, डंडे और अन्य ऐसी वस्तुओं को लेकर चलने पर भी रोक लगाई गई है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई की जा सकती है।
प्रदर्शन के मद्देनजर जंतर-मंतर, संसद मार्ग, जनपथ और कनॉट प्लेस के आसपास बैरिकेडिंग और ट्रैफिक डायवर्जन की व्यवस्था की गई है। दिल्ली मेट्रो ने भी कई स्टेशनों पर एंट्री और एग्जिट अस्थायी रूप से बंद किए हैं, जबकि कुछ स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा जारी रखी गई है।
पुलिस का कहना है कि ये कदम सार्वजनिक सुरक्षा, कानून-व्यवस्था और यातायात को सुचारू बनाए रखने के लिए उठाए गए हैं। लोगों से अपील की गई है कि वे प्रतिबंधित क्षेत्रों में लागू आदेशों का पालन करें और पुलिस के निर्देशों का सहयोग करें।






