Home / News / सरकारी स्कूल के शिक्षक पर निजी कोचिंग चलाने और छात्रा के शोषण का आरोप, डीईओ ने किया निलंबित

सरकारी स्कूल के शिक्षक पर निजी कोचिंग चलाने और छात्रा के शोषण का आरोप, डीईओ ने किया निलंबित

लोकेशन – समस्तीपुर
रिपोर्ट – नवनीत कुमार झा

समस्तीपुर। विभूतिपुर प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय खिदियाही में पदस्थापित विशिष्ट शिक्षक तारा बाबू के खिलाफ गंभीर आरोपों के मामले में जिला शिक्षा पदाधिकारी, समस्तीपुर ने कार्रवाई करते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

महिला थानाध्यक्ष, समस्तीपुर के समक्ष दर्ज प्राथमिकी में आरोप लगाया गया था कि शिक्षक तारा बाबू सरकारी शिक्षक के पद पर रहते हुए विभागीय नियमों के प्रतिकूल निजी कोचिंग का संचालन करते थे। इसी कोचिंग में पढ़ने वाली एक छात्रा के साथ शारीरिक शोषण किए जाने का भी आरोप लगाया गया। मामले में सुनील कुमार, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी विभूतिपुर की ओर से आरोप की पुष्टि संबंधी प्रतिवेदन भी उपलब्ध कराया गया था।

जिला शिक्षा पदाधिकारी के पत्र में कहा गया है कि संबंधित विशिष्ट शिक्षक से 29 अगस्त 2026 को स्पष्टीकरण की मांग की गई थी, लेकिन शिक्षक की ओर से कोई उत्तर उपलब्ध नहीं कराया गया। विभाग ने निजी कोचिंग संचालन और छात्रा के शोषण के आरोप को सरकारी सेवक/शिक्षक के निर्धारित आचरण के प्रतिकूल बताया है।

पत्र के अनुसार, शिक्षक का उक्त कृत्य बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली, 2023 तथा बिहार सरकारी सेवक आचरण नियमावली, 1976 में निर्धारित आचरण के विपरीत माना गया है।

आरोपों और उपलब्ध प्रतिवेदन के आधार पर जिला शिक्षा पदाधिकारी ने तारा बाबू को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए अनुशासनिक कार्रवाई के अधीन किया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय प्रखंड संसाधन केंद्र, मोहनपुर निर्धारित किया गया है। निलंबन अवधि के दौरान उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वहन भत्ता देय होगा।

विभाग की ओर से यह भी स्पष्ट किया गया है कि शिक्षक के खिलाफ आरोप पत्र अलग से निर्गत किया जाएगा।
नोट: यह खबर विभागीय पत्र में दर्ज आरोप और कार्रवाई पर आधारित है। आरोपों की अंतिम पुष्टि संबंधित जांच/न्यायिक प्रक्रिया के परिणाम से होगी।

Tagged:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

[post-views]
Share
Now