Home / News / सील किए गए सभी मदरसे खुलेंगे उत्तराखंड सरकार को बड़ा झटका हाई कोर्ट ने इस शर्त पर……

सील किए गए सभी मदरसे खुलेंगे उत्तराखंड सरकार को बड़ा झटका हाई कोर्ट ने इस शर्त पर……

नैनीताल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने प्रदेश में सील किए गए मदरसों को खोलने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि जिन मदरसों को जिला प्रशासन ने 14 अप्रैल 2025 को सील किया था, उन्हें खोला जाए। हालांकि, इसके लिए मदरसा संचालकों को एक शपथपत्र देना होगा कि वे वहां किसी भी प्रकार का शैक्षणिक कार्य नहीं करेंगे। मदरसों में आगे क्या गतिविधियां होंगी, इस पर अंतिम निर्णय राज्य सरकार लेगी।

हुई सुनवाई के दौरान मदरसों की ओर से कहा गया कि उन्होंने मदरसा बोर्ड में पंजीकरण कराने के लिए आवेदन किया था, लेकिन अभी तक उन्हें अनुमति नहीं मिली। वहीं सरकार की ओर से पेश पक्ष में बताया गया कि प्रदेश में फिलहाल 416 मदरसे बोर्ड में पंजीकृत हैं, जबकि सील किए गए मदरसे बिना अनुमति के चल रहे थे और इनमें कई अनियमितताएं पाई गईं।

मदरसा प्रबंधन ने उच्च न्यायालय में दायर याचिका में आरोप लगाया कि जिला प्रशासन ने नियमों का पालन किए बिना तीन दर्जन से अधिक मदरसों को सील कर दिया। इनमें मदरसा अब्दुल बकर सिद्दीकी, मदरसा जिन्नन उल कुरान, मदरसा दारुल उल इस्लामिया समेत 33 से अधिक मदरसे शामिल हैं। उनका कहना है कि ये मदरसे शिक्षा संस्थान के रूप में संचालित हो रहे थे, लेकिन प्रशासन ने इन्हें अवैध मानकर सील कर दिया।

सरकार ने अदालत को बताया कि ये मदरसे अवैध रूप से चल रहे थे और इनका पंजीकरण मदरसा बोर्ड में नहीं हुआ है। साथ ही इनमें शिक्षा, धार्मिक अनुष्ठान और नमाज जैसी गतिविधियां भी हो रही थीं। अदालत ने सुनवाई के बाद फैसला सुनाया कि फिलहाल इन मदरसों को खोला जाएगा और इन्हें धार्मिक कार्य जैसे मक्तब से जुड़े अनुष्ठान करने की अनुमति होगी, लेकिन किसी भी शैक्षणिक गतिविधि की इजाजत नहीं होगी।

Tagged:
[post-views]
Share
Now