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बिहार में 65 लाख वोटर लिस्ट से बाहर, सुप्रीम कोर्ट ने ECI से मांगा जवाब…..

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को चुनाव आयोग को साफ निर्देश दिए कि बिहार की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से हटाए गए करीब 65 लाख लोगों की पूरी जानकारी 9 अगस्त तक पेश की जाए। कोर्ट ने ये भी कहा कि यह डिटेल्स उन सभी राजनीतिक दलों और एडीआर (एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स) नाम की संस्था को भी दी जाए, जिसने इस मुद्दे पर याचिका दायर की थी। अदालत का यह कदम इसलिए अहम है क्योंकि सवाल यह है कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों के नाम आखिर क्यों और कैसे काटे गए?

दरअसल, चुनाव आयोग ने 24 जून से बिहार में “विशेष सघन पुनरीक्षण अभियान” शुरू किया था। इसके तहत 1 अगस्त को जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी हुई, उसमें कुल 7.24 करोड़ मतदाता दर्ज थे। लेकिन चौंकाने वाली बात यह रही कि करीब 65 लाख नाम लिस्ट से गायब थे। चुनाव आयोग का कहना है कि ये नाम उन लोगों के हैं जो या तो अब इस दुनिया में नहीं हैं, स्थायी रूप से कहीं और जा चुके हैं, या जिनके नाम दो जगह दर्ज थे। अब सभी की नजरें 9 अगस्त की अगली सुनवाई पर हैं, जहां अदालत यह तय कर सकती है कि आगे क्या कदम उठाया जाए।

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