Uttarakhand;बड़ी राहत वाहनों को पूरी क्षमता के साथ संचालन की मिली छूट..

देहरादून

सोमवार को विभाग ने 75 प्रतिशत सवारी के साथ सार्वजनिक वाहनों के संचालन की एसओपी जारी की थी, लेकिन बीते मंगलवार पूरी सवारी के साथ सार्वजनिक वाहनों का संचालन शुरू करने हेतु एसओपी संशोधित की गई। वैसे परिवहन विभाग इसके लिए अलग से एसओपी जारी करेगा। पर्वतीय जिलों में जाने के लिए आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट जरूरी रहेगी,

लेकिन गढ़वाल और कुमाऊं के बीच यात्रा के लिए आरटीपीसीआर की जरूरत नहीं, ऑनलाइन पंजीकरण जरूरी होगी। इसके साथ राज्य के बाहर से उत्तराखंड आने वाले के लिए 72 घंटे की आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट जरूरी होगी। बुधवार को परिवहन सचिव डॉ. रंजीत कुमार सिन्हा ने इसे लेकर संशोधित मानक प्रचालन कार्यविधि (एसओपी) जारी कर दी।

एसओपी के अनुसार अंतरराज्यीय और अंतर जनपदीय मार्गों पर बस, टैक्सी कैब, मैक्सी कैब, थ्री व्हीलर ऑटो, विक्रम व ई-रिक्शा का संचालन सीट क्षमता के हिसाब से होगा। बसों या अन्य वाहनों में सवारियों को खड़ा करके नहीं ले जा सकते हैं। वाहन स्वामियों को निर्देश दिए गए हैं कि वो केवल राज्य परिवहन प्राधिकरण की ओर से निर्धारित दर पर ही किराया वसूलें।

प्रदेश में सभी सार्वजनिक वाहनों का संचालन 100 फीसदी यात्री क्षमता के साथ किया जाएगा। यानी बसों और अन्य वाहनों में पूरी क्षमता के साथ सवारियां बैठाई जा सकती हैं, लेकिन सवारियों को खड़ा कर के नहीं ले जाया जा सकता। सोशल डिस्टेसिंग, मास्क आदि के नियम पूर्व की एसओपी की भांति ही रहेंगे।

अगर बात करें कर्फ्यू के दौरान बाजार खुलने की तो अब नौ जून (बुधवार), 11 जून (शुक्रवार) और 14 जून (सोमवार) को सुबह आठ बजे से शाम पांच बजे तक बाजार खुलेंगे। पहले यह समय सीमा सुबह आठ बजे से दोपहर एक बजे तक की थी। इसके साथ ही अंतरराज्यीय सार्वजनिक वाहनों का संचालन अब 100 प्रतिशत सवारी के साथ हो सकेगा

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