PM के लिए जुमला शब्द इस्तेमाल करने की वजह से 583 दिन से जेल में है उमर खालिद, जमानत पर आज हुई तीखी बाहस…

उच्च न्यायालय ने बुधवार को दिल्ली हिंसा की साजिश में आतंकवाद निरोधक कानून के तहत गिरफ्तार जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद से पूछा कि क्या देश के प्रधानमंत्री के बारे में ‘जुमला’ शब्द का इस्तेमाल करना उचित है। न्यायालय ने दिल्ली हिंसा से कुछ समय पहले यानी फरवरी, 2020 में महाराष्ट्र के अमरावती में दिए भाषण का वीडियो कोर्ट में देखने के बाद खालिद से यह सवाल किया

जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और रजनीश भटनागर की पीठ ने खालिद का पक्ष रख रहे वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिदीप पेस से पूछा कि ‘क्या प्रधानमंत्री के लिए जुमला शब्द का इस्तेमाल करना उचित है? इस पर वरिष्ठ अधिवक्ता पेस ने पीठ से कहा कि सरकार या सरकारी नीतियों की आलोचना करना गैर कानूनी नहीं है। इतना ही नहीं, खालिद की ओर से अधिवक्ता ने कहा कि सरकार की आलोचना करना अपराध नहीं है। मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस भटनागर ने खालिद द्वारा अपने भाषण में चंगा शब्द के इस्तेमाल पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि ‘खालिद अपने भाषण में प्रधानमंत्री के बारे में क्या कहते हैं? कुछ ‘चांगा’ शब्द का इस्तेमाल किया गया था। इस पर खालिद की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता पेस ने कहा कि ‘यह व्यंग्य है, सब चंगा सी का इस्तेमाल शायद पीएम ने ही अपने भाषण में किया था।

खालिद ने पीठ को बताया कि सरकार की आलोचना करना अपराध नहीं हो सकता है। उसने कहा कि सरकार के खिलाफ बोलने वाले व्यक्ति के लिए आतंकवाद निरोधक कानून यानी गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के आरोपों के साथ 583 दिनों की जेल की परिकल्पना नहीं की गई थी। अधिवक्ता ने कहा कि हम इतने असहिष्णु नहीं हो सकते, इस तरह तो लोग बोल ही नहीं पाएंगे। अधिवक्ता ने पीठ को बताया कि उनके मुवक्किल खालिद के खिलाफ दर्ज मुकदमा अभिव्यक्ति की आजादी के खिलाफ असहिष्णुता का परिणाम है। इस पर न्यायालय ने कहा कि आलोचना की एक सीमा होनी चाहिए, यूं कहिए की इसकी भी लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए।

उच्च न्यायालय में खालिद की जमानत याचिका पर सुनवाई हो रही है। निचली अदालत द्वारा जमानत नहीं दिए जाने के बाद खालिद ने उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल कर जमानत की मांग की है। पीठ ने 22 अप्रैल को खालिद की जमानत याचिका पर अमरावती में दिए गए उसके भाषण को अप्रिय बताते हुए कहा था कि इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। पीठ ने साथ ही, दिल्ली पुलिस से उसकी जमानत याचिका पर संक्षिप्त जवाब दाखिल करने को कहा था। दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को अपना जवाब दाखिल करते हुए खालिद की जमानत याचिका का विरोध किया है। पुलिस ने कहा था कि निचली अदालत ने काफी विचार के बाद ही आरोपी की जमानत याचिका को खारिज किया है, ऐसे में इस पर विचार करने और दखल देने की जरूरत नहीं है।

यह है मामला
नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी के विरोध को लेकर उत्तर पूर्वी दिल्ली में फरवरी 2020 में भड़की हिंसा में 53 लोगों की मौत और 700 से अधिक घायल हो गए। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने खालिद सहित कई लोगों के खिलाफ हिंसा की साजिश में शामिल होने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया था। साथ ही आरोपियों के खिलाफ आतंकवाद निरोधक कानून यानी गैर कानूनी रोकथाम अधिनियम के प्रावधानों के तहत भी आरोप लगाया। इस मामले में विशेष अदालत ने हाल ही में खालिद को जमानत देने से इनकार कर दिया।

Share
Now