TV TRP मामला: सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रिपब्लिक TV को फटकार, कहां पहले जाए बॉम्बे हाइकोर्ट

टीवी TRP रैटिंग मामला  में सुप्रीम कोर्ट ने रिपब्लिक TV की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया हैं। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को बॉम्बे हाईकोर्ट जाने को कहा है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड, जस्टिस इंदू मल्होत्रा और जस्टिस इंदिरा बनर्जी की बेंच ने कहा कि वो इस याचिका पर सुनवाई नहीं करेंगे, इसके लिए टीवी चैनल को हाईकोर्ट जाना चाहिए।

बता दें कि यह याचिका ARG आउटलायर मीडिया प्राइवेट लिमिटेड और रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी ने दाखिल की है।  याचिका में टीआरपी घोटाले में रिपब्लिक के अफसरों को जारी समन को चुनौती दी गई है। याचिका में महाराष्ट्र सरकार के अलावा, मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह, कांदीवली थाने के एसएचओ, मुंबई क्राइम ब्रांच, हंसा रिसर्च ग्रुप और भारत सरकार को पक्षकार बनाया गया है।

जिसके बाद रिपब्लिक टीवी ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका वापस ले ली हैं। हालांकि, जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह के इंटरव्यू का जिक्र भी किया. उन्होंने कहा कि ‘ हम पुलिस आयुक्त की इंटरव्यू देने की  प्रवृत्ति से चिंतित हैं.’

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