ज्ञानवापी विवाद से जुडी याचिकाओं पर सुनवाई आज,हाई कोर्ट कर सकता है……

Gyanvapi Case Hearing: ज्ञानवापी विवाद से जुड़ी हुई पांच अर्जियों पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है. इनमें से तीन अर्जियों पर 12 सितंबर को ही सुनवाई पूरी हो चुकी है. सर्वेक्षण आदेश के खिलाफ दाखिल दो अर्जियों पर ही अब आगे सुनवाई होनी है. इनमें एक अर्जी ज्ञानवापी मस्जिद की इंतजामिया कमेटी और दूसरी यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की तरफ से दाखिल की गई है. हाईकोर्ट को मुख्य रूप से यही तय करना है कि वाराणसी की अदालत में 1991 में दाखिल किए गए मुकदमे की सुनवाई हो सकती है या नहीं.

प्रयागराज. वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद विवाद से जुड़े मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में मंगलवार को सुनवाई होगी। दोपहर 2 बजे जस्टिस प्रकाश पाडिया की सिंगल में इस मामले की सुनवाई होगी. आज हाईकोर्ट में एएसआई के डायरेक्टर जनरल व्यक्तिगत हलफनामा पेश करेंगे. दरअसल, ज्ञानवापी परिसर का एसआई से सर्वेक्षण कराए जाने के मामले में हलफनामा दाखिल किया जाएगा. पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने एएसआई के डायरेक्टर जनरल को तलब किया था और उनसे व्यक्तिगत हलफनामा मांगा था. जिसके बाद एडीशनल सॉलीसीटर जनरल ऑफ इंडिया ने अदालत से हलफनामा दाखिल करने के लिए समय मांगा था.

गौरतलब है कि ज्ञानवापी विवाद से जुड़ी हुई पांच अर्जियों पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है. इनमें से तीन अर्जियों पर 12 सितंबर को ही सुनवाई पूरी हो चुकी है. सर्वेक्षण आदेश के खिलाफ दाखिल दो अर्जियों पर ही अब आगे सुनवाई होनी है. इनमें एक अर्जी ज्ञानवापी मस्जिद की इंतजामिया कमेटी और दूसरी यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की तरफ से दाखिल की गई है. हाईकोर्ट को मुख्य रूप से यही तय करना है कि वाराणसी की अदालत में 1991 में दाखिल किए गए मुकदमे की सुनवाई हो सकती है या नहीं.

दरअसल, स्वयंभू भगवान विश्वेश्वर विराजमान के वाद मित्रों ने 1991 में वाराणसी की अदालत में मुकदमा दाखिल किया था. फ़िलहाल इस मुकदमे की सुनवाई पर रोक लगी हुई है. इसके अलावा पिछले साल वाराणसी की जिला अदालत ने विवादित परिसर का एएसआई से सर्वेक्षण कराए जाने का आदेश दिया था. एएसआई से सर्वेक्षण कराए जाने के निचली अदालत के आदेश पर भी हाईकोर्ट ने फिलहाल रोक लगा रखी है.

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