ये नया उत्तर प्रदेश है- दंगाइयों और उप्रदवियों की खैर नहीं- योगी…..

  • यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ बढ़ते अपराध को लेकर हुए सख्त
  • दी कड़ी हिदायत उपद्रवियों को नहीं बख्शा जाएगा..

यूपी. यूपी में लगातार बढ़ते अपराधों को नियंत्रण में रखने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उप्रदव फैलाने वालों को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि ये नया उत्तर प्रदेश है। उप्रदवियों पर सख्ती से पेश आया जाएगा और अराजकता को स्वीकार नही किया जाएगा। सार्वजनिक अथवा निजी संपत्ति को क्षति पहुंचाने वाले दंगाइयों और उपद्रवियों से वसूली सुनिश्चित की जाएगी।

सीएम ने कहा कि उत्तर प्रदेश लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली नियमावली 2020 के अनुसार लखनऊ और मेरठ में शीघ्र ही संपत्ति क्षति दावा अधिकरण गठित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश लोक एवं निजी सम्पत्ति क्षति वसूली अध्यादेश के बाबत गठित दावा प्राधिकरण में दो सदस्य होंगे। इसमें अध्यक्ष सेवानिवृत्त जिला जज और मण्डल में नियुक्त अपर मण्डलायुक्त श्रेणी के अधिकारी होंगे। अध्यक्ष की नियुक्ति की कार्यवाही पात्र अभ्यर्थियों से पदों के लिए आवेदन आमंत्रित करते हुए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित करेगी।

जिसमें अपर मुख्य सचिव गृह व प्रमुख सचिव न्याय सदस्य होंगे। यह चयन खोजबीन सह चयन समिति के माध्यम से किया जाएगा। दावा अधिकरण के अध्यक्ष की नियुक्ति पांच वर्ष की अवधि या फिर 65 साल की उम्र प्राप्त करने तक जो भी पहले हो तक के लिए की जाएगी।उत्तर प्रदेश लोक एवं निजी सम्पत्ति क्षति वसूली अध्यादेश के बाबत गठित दावा प्राधिकरण में दो सदस्य होंगे। इसमें अध्यक्ष सेवानिवृत्त जिला जज और मण्डल में नियुक्त अपर मण्डलायुक्त श्रेणी के अधिकारी होंगे। अध्यक्ष की नियुक्ति की कार्यवाही पात्र अभ्यर्थियों से पदों के लिए आवेदन आमंत्रित करते हुए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित करेगी। जिसमें अपर मुख्य सचिव गृह व प्रमुख सचिव न्याय सदस्य होंगे। यह चयन खोजबीन सह चयन समिति के माध्यम से किया जाएगा। दावा अधिकरण के अध्यक्ष की नियुक्ति पांच वर्ष की अवधि या फिर 65 साल की उम्र प्राप्त करने तक जो भी पहले हो तक के लिए की जाएगी। 

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