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दीवाली पर पटाखों को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सरकार को कड़ी फटकार कहा सिर्फ दिखावा किया यह आदेश भी दिए….

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को पटाखों पर प्रतिबंध के आदेश को गंभीरता से नहीं लेने के लिए फटकार लगाई। आपकों बता दें कि अदालत ने कहा कि प्रतिबंध पूरी तरह से लागू नहीं किया गया और महज दिखावा किया गया। दिल्ली पुलिस को स्पेशल सेल बनाने और बिना लाइसेंस के पटाखों के उत्पादन और बिक्री पर रोक लगाने का निर्देश दिया गया। साथ ही, अदालत ने कहा कि कोई भी धर्म प्रदूषण को बढ़ावा नहीं देता।


दिल्ली सरकार ने दिवाली से पहले पटाखों पर प्रतिबंध लागू करने का निर्देश जारी किया था, लेकिन दिवाली पर कई स्थानों पर पटाखों का व्यापक रूप से इस्तेमाल हुआ, और प्रतिबंध का अपेक्षित असर नहीं दिखा। इस पर दिल्ली पुलिस के कमिश्नर ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर बताया कि पटाखों के निर्माण और उत्पादन पर रोक के लिए क्या-क्या कदम उठाए गए थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इन तर्कों से असंतुष्ट रहा और पुलिस की आलोचना करते हुए कहा कि सिर्फ कच्चा माल जब्त करना दिखावा है और प्रतिबंध को गंभीरता से लागू नहीं किया गया।
अदालत ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के सभी राज्यों से भी प्रदूषण कम करने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी मांगी है। साथ ही, दिल्ली सरकार को निर्देश दिया है कि हितधारकों से विचार-विमर्श के बाद 25 नवंबर से पहले पटाखों पर ‘स्थायी’ प्रतिबंध लगाने का निर्णय ले।

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