बॉम्बे हाई कोर्ट से बीएमसी कमिश्नर को मानवाधिकार आयोग का नोटिस, कमिश्नर को पेश होने के लिए तलब किया गया.. जानें क्या है मामला..

ऐक्ट्रस कंगना रनौत और बृहन्मुंबई नगरपालिका (बीएमसी) की तकरार के मामले में बीते महीने बॉम्बे हाई कोर्ट से झटका मिलने के बाद अब महाराष्ट्र के मानवाधिकार आयोग ने बीएमसी कमिश्नर इकबाल सिंह चहल को पेश होने के लिए तलब किया है। मानवाधिकार आयोग ने कंगना रनौत की प्रॉपर्टी पर बीएमसी द्वारा बुलडोजर चलाए जाने के मामले में एक शिकायत के बाद कमिश्नर को यह नोटिस भेजा है। ऐसा माना जाता रहा है कि इकबाल सिंह चहल के निर्देश पर ही बीएमसी ने कंगना के दफ्तर में तोड़फोड़ की थी। 


बता दें कि सितंबर में बीएमसी की ओर से बांद्रा वेस्ट के पाली हिल रोड पर स्थित कंगना रनौत के दफ्तर के कथित अवैध निर्माण की तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई थी। उनके दफ्तर को तोड़ने के लिए जेसीबी और हथौड़े के साथ बीएमसी की टीम पहुंची थी। बीएमसी ने कंगना को अवैध निर्माण के संबंध में नोटिस भेजा था और महज एक दिन में जवाब मांगा था। जवाब न मिलने की स्थिति में बीएमसी ने अगले दि ऑफिस में तोड़-फोड़ की गई थी, जिसकी वजह से इसे बदले की कार्रवाई बताया जा रहा था। 

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