समस्तीपुर। विशेष न्यायाधीश उत्पाद संजय कुमार ll ने मंगलवार को सुनवाई करते हुए उत्पाद वाद संख्या 119 / 2019 के अभियुक्त कमलेश सहनी पिता स्व रामप्रीत सहनी, साकीन मुरादपुर वार्ड संख्या 11 थाना रोसड़ा जिला समस्तीपुर निवासी को अंतर्गत धारा 30 (ए) बिहार मध निषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 के तहत दोषी पाते हुए अभियुक्त का पांच साल की सश्रम कारावास एवं एक लाख रुपए का अर्थ दंड सुनाया गया। कोर्ट ने बताया की जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर छः माह का अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। बताया जाता है कि दिनांक 07 अप्रैल 2019 समय करीब 1: 20 बजे अपराहन ग्राम मुरादपुर वार्ड संख्या 11 थाना रोसड़ा जिला समस्तीपुर स्थित अभियुक्त कलेश सहनी के घर के आंगन से 30 लीटर अवैध चुलाई शराब उत्पाद टीम के द्वारा छापामारी कर बरामद किया गया। इस केश में बचाव पक्ष के ओर से अधिवक्ता ठाकुर विक्रम सिंह वही अभियोजन पक्ष के ओर से उत्पाद विभाग के अधिवक्ता पंकज कुमार ने बहस किया। इस मामले में अधिवक्ता अपने मुवक्किल को बचा नही सके और अभियुक्त का जेल जाना पड़ा।