सुप्रीम कोर्ट का योगी सरकार को आदेश: बुलडोजर से घर तोड़ा तो 25 लाख मुआवजा दीजिए

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को आदेश दिया है कि जिन लोगों के घर बुलडोजर से तोड़े गए हैं, उन्हें 25 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए। अदालत ने यह निर्णय उन परिवारों के मामले में लिया है, जिनकी संपत्ति बिना कानूनी प्रक्रिया के तोड़ी गई।

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि इस तरह के मामलों में हर पीड़ित परिवार को न्याय मिले। अदालत ने सरकार से यह सवाल भी किया कि बुलडोजर के उपयोग को लेकर क्या उचित प्रक्रिया अपनाई गई थी और क्या यह कार्य कानूनी रूप से सही था।

कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश देते हुए कहा कि 25 लाख रुपये का मुआवजा जल्द से जल्द प्रभावित परिवारों को दिया जाए और इस बारे में रिपोर्ट भी सौंपी जाए।

यह आदेश उन मामलों में आया है जहाँ कथित तौर पर बिना पर्याप्त कानूनी प्रक्रिया के, और विशेष रूप से बिना किसी नोटिस के घरों को बुलडोजर से ढहा दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए मुआवजे की व्यवस्था को लागू करने का आदेश दिया।

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