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नोटबंदी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, कहा- पलटा नहीं जा सकता निर्णय…

नोटबंदी के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ा फैसला लिया। SC ने केंद्र सरकार के 2016 में 500 रुपये और 1000 रुपये के नोटों को बंद करने के फैसले को बरकरार रखा है। न्यायमूर्ति बी. आर. गवई ने कहा कि केंद्र के फैसले में खामी नहीं हो सकती क्योंकि रिज़र्व बैंक और सरकार के बीच इस मुद्दे पर पहले विचार-विमर्श हुआ था। कोर्ट ने केंद्र के 2016 के नोटबंदी के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं को खारिज किया और केंद्र के कदम को सही ठहराया। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि 8 नवंबर 2016 को जारी अधिसूचना वैध व प्रक्रिया के तहत थी।

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने केंद्र सरकार के 2016 के 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोटबंदी के फैसले को चुनौती देने वाली 58 याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया है कि कार्यपालिका की आर्थिक नीति होने के कारण, फैसले को पलटा नहीं जा सकता है।

इस दौरान जस्टिस गवई ने बताया कि याचिकाओं में 9 मुद्दों को उठाया गया था, 6 मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट ने ध्यान दिया है। बता दें कि इससे पहले जस्टिस अब्दुल नजीर की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने पांच दिन की बहस के बाद 7 दिसंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था औक फैसला सुनाने वाली बेंच में जस्टिस अब्दुल नजीर, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस ए.एस. बोपन्ना, जस्टिस वी. रामासुब्रमण्यन, और जस्टिस बी.वी. नागरत्ना शामिल रहे।

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