सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सरकार की आलोचना करने वाले किसी पत्रकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं होगा

सुप्रीम कोर्ट ने कहा सरकार की आलोचना के लिए किसी पत्रकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकार अभिषेक उपाध्याय की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने अपने आदेश में लिखा है कि लोकतांत्रिक देशों में अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता का सम्मान किया जाता है। पत्रकारों के अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(ए) के तहत संरक्षित हैं। केवल सरकार की आलोचना के लिए किसी पत्रकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए कोर्ट ने आगे स्पास्ट किया की अभिषेक उपाध्याय को आज परदान की गई सुरक्षा भविष्य में उसी मुद्दे पर उनके विरुद्ध दर्ज की जाने वाली सभी एफआईआर मामले पर भी लागू होगी
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