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सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए करतला में ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण सम्पन्न

अशोक कुमार श्रीवास की रिपोर्ट
नामांकित जनसूचना अधिकारियों एवं प्रथम अपीलीय अधिकारियों को अधिनियम के प्रावधानों और आवेदन निराकरण की प्रक्रिया की दी गई जानकारी
करतला//सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रभावी क्रियान्वयन तथा इसके प्रावधानों से अधिकारियों-कर्मचारियों को अवगत कराने के उद्देश्य से करतला ब्लॉक में स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रशिक्षण में विभिन्न विभागों के नामांकित जनसूचना अधिकारियों (पीआईओ) एवं प्रथम अपीलीय अधिकारियों (एफएओ) को सूचना के अधिकार से संबंधित नियमों, आवेदन प्राप्त करने की प्रक्रिया और आवेदनों के समयबद्ध निराकरण के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई।
प्रशिक्षण के दौरान बताया गया कि सूचना का अधिकार अधिनियम का उद्देश्य नागरिकों को शासकीय कार्यप्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करते हुए नियमानुसार जानकारी उपलब्ध कराना है। अधिकारियों को समझाया गया कि सूचना के लिए प्राप्त आवेदनों का निराकरण अधिनियम में निर्धारित प्रावधानों के अनुरूप किया जाना चाहिए। आवेदन में मांगी गई जानकारी लोकहित से संबंधित है या व्यक्तिगत प्रकृति की, इसका परीक्षण करते हुए नियमानुसार निर्णय लेना आवश्यक है।
व्यक्तिगत जानकारी देने में नियमों का पालन जरूरी
प्रशिक्षण में व्यक्तिगत जानकारी और लोकहित से जुड़ी सूचनाओं के बीच अंतर स्पष्ट करते हुए बताया गया कि सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में अधिनियम के प्रावधानों का पालन करना जरूरी है। व्यक्तिगत जानकारी के मामलों में संबंधित कानूनी प्रावधानों और लागू अपवादों को ध्यान में रखकर निर्णय लिया जाना चाहिए। जहां कानून के तहत संबंधित व्यक्ति से सहमति या परामर्श आवश्यक हो, वहां निर्धारित प्रक्रिया अपनाई जाए। अधिकारियों को यह भी बताया गया कि सूचना देने अथवा आवेदन अस्वीकार करने का निर्णय नियमानुसार और उचित आधार पर लिया जाना चाहिए।
विभिन्न विभागों के अधिकारियों को दिया जा रहा प्रशिक्षण
जिले में आयोजित किए जा रहे ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत ग्राम पंचायतों, खाद्य विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग सहित अन्य विभागों के नामांकित जनसूचना अधिकारियों एवं प्रथम अपीलीय अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। संबंधित विभागों के नोडल अधिकारियों को अपने विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों की सहभागिता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 26 अक्टूबर को पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत ग्राम पंचायत सचिवों एवं जनसूचना अधिकारियों का प्रशिक्षण आयोजित किया गया। खाद्य विभाग के उचित मूल्य दुकान संचालकों को भी प्रशिक्षण दिया गया। इसके अतिरिक्त स्कूल शिक्षा विभाग के जनसूचना अधिकारियों एवं प्रथम अपीलीय अधिकारियों के साथ राजस्व, कृषि, महिला एवं बाल विकास, जल संसाधन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी तथा लोक निर्माण विभाग सहित अन्य विभागों के नामांकित अधिकारियों को भी अधिनियम के प्रावधानों और उनके दायित्वों से अवगत कराया गया।
ब्लॉक स्तरीय मास्टर ट्रेनर कर रहे प्रशिक्षण
कलेक्टर कार्यालय द्वारा प्रत्येक ब्लॉक के लिए ब्लॉक स्तरीय मास्टर ट्रेनर नियुक्त किए गए हैं। ये मास्टर ट्रेनर अपने-अपने क्षेत्र में निर्धारित तिथियों पर प्रशिक्षण आयोजित कर अधिकारियों-कर्मचारियों को सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों, आवेदन निराकरण की प्रक्रिया तथा संबंधित जिम्मेदारियों की जानकारी दे रहे हैं।
प्रशिक्षण कार्यक्रम के पश्चात इसकी पालन प्रतिवेदन रिपोर्ट छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग को प्रेषित की जाएगी। इस पहल का उद्देश्य सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना, अधिकारियों की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाना तथा नागरिकों को नियमानुसार सूचना उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाना है।

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